फरीदाबाद : [पत्रकार मिथलेश मिश्रा ] कोरोना के दोबारा प्रकोप बढ़ने पर डीसी ने आठवीं तक के छात्रों को स्कूल आने पर रोक लगा दी और इसके साथ साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखने के दिए आदेश जारी किए हैं। हिदायतों की अनुपालना न करने पर दोषियों के विरूद्ध होगी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्यवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के सक्रमण के फैलाव से बचाव के अंतर्गत जिला में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षाएं लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा औरा जिला के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश नरेश नरवाल ने दिए। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सरकार की ओर से निर्धारित की गई हिदायतों एवं दिशा-निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना से बचाव हेतु आगामी 30 अप्रैल 2021 तक कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल में कक्षाएं न लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान केवल शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल में आना होगा। स्कूल में दाखिले, परीक्षा परिणाम तैयार करने तथा अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्यों के समय पर निपटान के लिए शिक्षकों को नियमों की अनुपालना करते हुए स्कूल में आना होगा। विद्यालयों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के सभी प्रबंध किए जाएंगे। सभी अधिकारी व कर्मचारी फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें। सैनिटाइजेशन, हाथों को धोने और स्वच्छता रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
