अहमदाबाद : गुजरात पुलिस अब दुपहिया व कार में सवार वाहन चालकों से यातायात नियमों के भंग करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं वसूलेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने केवल मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूलने की छूट दी है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिसमूह की बैठक में राज्यमंत्री योगेश पटेल ने सरकार को बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते पुलिस बड़ी संख्या में वाहन चालकों से जुर्माना वसूल रही है। दुपहिया वाहन चालक को 2000 से 3000 रुपए व कार व अन्य वाहन मालिकों को 5 हजार से 7 हजार रु तक का जुर्माना भरना पड़ता है। वाहन जब्त होने पर उसे छुडाने के लिए करीब एक सप्ताह तक आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पडते हैं वह अलग से। कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है कि पुलिस मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों से ही जुर्माना वसूल कर सकेगी। यातायात नियमों का भंग करने वालों से फिलहाल पुलिस कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी तथा ई-मेमो भी नहीं काट सकेगी।
बारात पर पुलिस का छापा दुल्हे, फोटोग्राफर पर केस, डीजे जब्तउत्तर गुजरात के प्रांतिज में पुलिस की मंजूरी के बिना विवाह समारोह आयोजित कर बारात निकालने पर पुलिस ने छापा मारकर दुल्हे, उसके पिता, फोटोग्राफर, घोडी मालिक सहित 17 बारातियों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने डीजे भी जप्त कर लिया। साबरकांठा जिले की प्रांतिज तहसील के अमरापुर में एक विवाह समारोह आयोजित किया गया जिसमें करीब 300 लोगों को एकत्र किया गया। समारोह के बाद निकासी निकाली जिस पर पुलिस ने छापा मारकर दुल्हे, दुल्हे के पिता, फोटोग्राफर, मंडप बनाने वाले, घोडी के मालिक पर केस दर्ज किया तथा डीजे व अन्य सामान जप्त कर लिया। निकासी के दौरान मास्क, शारीरिक दूरी जैसे कोरोना के दिशानिर्देशों की पालना नहीं की जा रही थी। कोरोना महामारी के चलते गुजरात सरकार ने विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 लोगों की संख्या नियत कर रखी है। इसके लिए पुलिस से ऑनलाइन मंजूरी लेनी होती है लेकिन इस विवाह समारोह के लिए आयोजकों ने कोई मंजूरी ही नहीं ली थी। उधर आदिवासी बहुल महीसागर के खानपुर गांव में भी पुलिस ने बारातियों से भरे दो वाहन जप्त कर लिये। पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने बताया कि प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के प्रतिदिन 15 से 17 हजार मामले दर्ज किये जा रहे हैं।
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