फरीदाबाद : जिले में कोई भी निजि अस्पताल जिसकी क्षमता कोविड मरीजों के लिए 10 बेड या उससे ज्यादा है तो वह सिविल सर्जन कार्यालय में अपलाई करेगा उसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा, उस हस्पताल का आंकलन किया जाएगा, जो निजी हस्पताल आईसीएमआर की मार्गदर्शिका को पूर्ण करेगा उस हस्पताल को ही एस 3 पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। उसके पश्चात ही अपने अस्पताल में कोविड मरीज को भर्ती करेगा। मंगलवार को उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने विडियों कान्फ्रैंस के माध्यम से निजी अस्पताल संचालाकों को सख्त आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि जिले में कोई निजि अस्पताल अगर कोविड मरीज को अपने अस्पताल में लेता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन व सिविल सर्जन को देना सुनिश्चत करें तथा आईसीएमआर की गाईड लाईन का पूरा पालन करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल में आने वाले कोविड मरीज की रिपोर्ट नियिमत तौर पर उपलब्ध करना सुनिश्चत करें अगर कोई भी निजि अस्पताल संचालक ऐसा नही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी निजि अस्पताल संचालको को आदेश दिए है कि अस्पताल में कोविड मरीज के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, अगर किसी के पास अगर सुविधा कम है तो वह मरीज को भर्ती करने से मना कर सकते हैं। उन्होंने सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टाॅक न करें, और आवश्यता अनुसार ही ऑक्सीजन गैस के लिए अपलाई करें।
