फरीदाबाद : हरियाणा में 3 मई से 10 मई तक का पूर्ण लॉकडाउन लगा है, इससे पहले बिना मूवमेंट पास के आवागमन की परमीशन थी, लोग अपनी गाडी में एक जिले से दूसरे जिले और हरियाणा से दूसरे राज्यों में जा सकते थे लेकिन अब आवागमन के लिए मूवमेंट पास को अनिवार्य कर दिया गया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जो बिना मूवमेंट पास के आवागमन करता दिखे, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय DPR हरियाणा ने इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है – हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सडक़ों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए हैं। इसलिए लोग बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकलें और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा।कैसे बनवाएं मूवमेंट पास :
मूवमेंट पास बनवाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है लिंक पर क्लिक करने पर वेबसाइट खुलेगी और मूवमेंट पास बनवाने के लिए लिंक दिखेगा। फोटो में दर्शाया गया है
मूवमेंट पास लिंक पर क्लिक करने के बाद नीचे वाली विंडो खुलेगी जिसमें पूछे गए सभी डिटेल आपको देने होंगे और उसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उपायुक्त ऑफिस आपके आवेदन को पहले चेक करेंगे और जरूरी समझेंगे तो आपको मूवमेंट पास उपलब्ध कराएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी प्रकार का मूवमेंट पास लॉकडाउन-1 में भी जरूरी किये गए थे, अब फिर से इसे जरूरी कर दिया गया है बिना मूवमेंट पास के आवागमन करना गैरकानूनी बना दिया गया है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं
