फरीदाबाद : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए दैनिक उपभोग की वस्तुओं रेट निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार दैनिक उपभोग की वस्तुओं के रेटों से यदि कोई दुकानदार आदेशों की उलंघना करता पाया गया जाता उसके विरुद्ध वस्तु अधिनियम 1965 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरुवार को जारी बयान में
जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार चावल परमल 34 रुपये प्रति किलो, गेहूं 20 रुपये प्रति किलो, आटा गेहूं 24 रुपये प्रति किलो, चने की दाल 80 रुपये प्रति किलो, मूंग की दाल 110 रुपये प्रति किलो, उड़द की दाल 110 रुपये प्रति किलो अरहर की दाल 115 रुपये प्रति किलो, मसूर साबुत 85 प्रति किलो, चीनी 40 रुपये प्रति किलो के रेट निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार ग्राउंडनट आयल 150 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 166 रुपये प्रति किलो, वनस्पति तेल 135 रुपये किलो, चाय खुली 250 रुपये प्रति किलो, सोयाबीन तेल 160 रुपये प्रति किलो, प्लम आयल 135 रुपये प्रति किलो के रेट निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि आलू 15 रुपये प्रति किलो, टमाटर 15 रुपये प्रति किलो प्याज 20 रुपये प्रति किलो नमक 20 रुपयेप्रति किलो गुड 40 रुपये प्रति किलो, दूध 57 रुपये प्रति किलो और सूरजमुखी का तेल 185 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त यशपाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई दुकानदार उपभोक्ता से सरकार द्वारा जारी रेटों से अधिक दर पर रेट लेता है तो इस संबंध में सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी फरीदाबाद के मोबाइल नंबर राशि 79883- 62 882 पर तथा वजन में हेराफेरी करने पर निरीक्षक माप विज्ञान फरीदाबाद के मोबाइल नंबर 98122 70124 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
