
समाज के हर वर्ग के समान विकास के लिए हरियाणा सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं की शुरुआत भी करती रहती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा किन्नर पेंशन योजना की शुरूआत की।
शुरुआत में इस योजना के तहत पेंशन के रुप में केवल 300 रूपए दिए जाते थे लेकिन वर्तमान में इस पेंशन राशी को बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति माह कर दिया गया है। हरियाणा किन्नर पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य- Objective of Haryana Eunuchs Pension Scheme
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई किन्नर पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य किन्नरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना है।
1. किन्नर पेंशन योजना के आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है।
3. आवेदक के नाम से हरियाणा राज्य के किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
4. इसके अतिरिक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के समय से लेकर पूर्व के पाँच वर्ष तक हरियाणा राज्य में निवास करना आवश्यक है।
5. आवेदक का किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का रिकॉर्ड नहीं पाया जाना चाहिए।
हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज- Documents required for Haryana Eunuchs Pension Scheme
1. आवेदन करने के लिए आपके पास किन्नर होने का प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। हरियाणा राज्य के जिला चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन से यह प्रमाण पत्र प्रमाणित होना आवश्यक है।
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र
4. परिवार का आय प्रमाण पत्र
5. वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
6. पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड
7. आधार कार्ड
8. जाति प्रमाण पत्र
9. बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
हरियाणा किन्नर पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया- Registration process of Haryana Eunuchs Pension Scheme
1. हरियाणा किन्नर पेंशन योजना में आवेदन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आधिकारिक वेब पेज पर विजिट करना होगा।
2. इसके पश्चात इस पेज में Pension portal के विकल्प का चयन करना होगा।
3. इस पेज में Application Forms नाम से दिए गए विकल्प पर क्लिक करें।
4. अब इस पेज में Download Application Form For Eunuchs Allowance के विकल्प पर क्लिक करना है।
5. इस फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करें।
6. इसके बाद अब आवेदन फॉर्म पर अपने जिले के सरपंच/ एमसी/ नम्बरदार से हस्ताक्षर करवाने है।
7. अब आवेदन फॉर्म को अपने ब्लाक /जिले के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय (DSWO) में जमा करवाना है।
8. आवेदन फॉर्म जमा करते समय या फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर पर रिफरेन्स आईडी प्राप्त होगा। इस आईडी के द्वारा आप आपने आवेदन पत्र की विभाग की तरफ से स्वीकृति की स्थिति जाँच कर सकते हैं।
Source News: chopaltv
