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Home » Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : 6000 रुपये देती है हरियाणा सरकार इन परिवारों को, जानिये कैसे करें आवेदन

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : 6000 रुपये देती है हरियाणा सरकार इन परिवारों को, जानिये कैसे करें आवेदन

faridabadnews24By faridabadnews24February 2, 2022No Comments10 Mins Read
image Source : google

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : प्रदेश सरकार ने करीब 20 लाख परिवरों को गरीबी से निकालकर मुख्यधारा में शामिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्यभर में शिविर लगाकर ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। सरकार की अब इनकी आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री परिवर समृद्धि योजना जैसी अलग-अलग सरकारी योजनाओं से इन्हें लाभ पहुंचाने की योजना है। सबसे पहले इन परिवारों में कोरोना संक्रमण के कारण किसी सदस्य का निधन हो गया है, तो आश्रितों को दो लाख रुपये दिये जाएंगे, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें।

The state government has completed preparations to bring about 20 lakh families out of poverty and include them in the mainstream. Such poor families have been identified by organizing camps across the state. The government now has a plan to benefit them from different government schemes like Chief Minister Parivar Samridhi Yojana to increase their income. First of all, if a member has died due to corona infection in these families, then two lakh rupees will be given to the dependents, so that they can start their work.

सरकार ऐसे परिवारों को हुनरमंद बनने के लिए कौशल विकास विभाग की भी सहायता ले रही है। इसका मकसद इन्हें काम सीखकर रोजगार शुरू करवाना है। जिला स्तर पर उपायुक्तों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे परिवारों के उत्थान मे कोई कोताही सहन नहीं होगी। आदेश दिये गये हैं कि जो परिवार जिस सरकारी योजना से सहायता का हकदार है उसे वह देकर मुख्यधारा में शामिल किया जाए।

वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी

हरियाणा सरकार ने वैसे तो प्रदेश में आर्थिक संकट से जूझते गरीब परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं को पटरी पर उतारा है, लेकिन इनमें पिछले साल अगस्त में लांच की गई संशोधित मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक ऐसी अनूठी पहल है।

जिसमें ‘समृद्ध परिवार-सुरक्षित परिवार-सशक्त परिवार’ की थीम पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के अलावा गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, श्रमिक, दस्तकार, छोटे गरीब दुकानदारों के साथ ही उस हर परिवार को सामाजिक संरक्षण के दायरे में शामिल किया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है।

ऐसे मिलेगा लाभ

सबसे खास बात ये है कि सरकार ने इस योजना के साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जैसी आधा दर्जन योजनाओं का का भी विलय किया है।

ताकि गरीब परिवारों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों को भी फैमिली प्रोविडेंट फंड की सुविधा प्रदान करने का भी फैसला किया है।

परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 में सरकार ने सिर्फ घर या परिवार के मुखिया को ही छह हजार रुपये सालाना की मदद के लिए पात्र लाभार्थी माना है। हां यदि योजना में पंजीकृत परिवार के मुखिया की किसी कारणवश घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार वालो को दो लाख रुपये की राशि मुआवज के रूप में दी जाएगी। जबकि इसके अलावा समृद्धि योजना के तहत वर्ष 18-40 आयु तक के पात्र आयु वर्ग के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा की राशि पर हर साल 12 रुपये का भुगतान करना होगा।

जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम सरकार भरेगी

केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रदेश के गरीब परिवार के 18 से 50 वर्ष तक के सभी सदस्यों को दो लाख रुपये की जीवन बीमा योजना में प्रत्येक की 330 रुपये प्रीमियम की वार्षिक राशि हरियाणा सरकार देगी। इसी प्रकार दो लाख रुये की प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक परिवार के सभी सदस्यों का प्रीमियम की वार्षिक राशि का भी सरकार देगी।

जबकि 18 से 40 वर्ष तक की आयु वालों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन, श्रम योगी मानधन व लघु व्यापारी मानधन योजना के प्रीमियम का 55 से 200 रुपये मासिक का खर्च भी हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन योजनाओं में 60 वर्ष की आयु के बाद सभी पात्र सदस्यों को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

सरकार की इस योजना के तहत बीमा व पेंशन के प्रीमियम मिलाकर 6 हजार रुपए सालाना आर्थिक सहायता परिवार को मिल सकेगी। योजना के लाभ के लिए परिवार का पहचान पत्र और बीमित सदस्य का बैंक खाता अनिवार्य किया गया है।

योजना को दो वर्गों में विभािजत किया

प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में केंद्रीय योजनाओं का विलय करने की वजह से राज्य सरकार ने इस योजना को दो श्रेणी में शुरू करने का फैसला किया, जिसमें हरेक श्रेणी में विकल्प चुनने का भी मौका दिया गया है। मसलन पहली श्रेणी में 18 से 40 वर्ष आयु वाले परिवारों को दो विकल्प दिये हैं, जिसमें ऐसे परिवार पहले विकल्प में छह हजार रुपये की राशि सालाना या दूसरे विकल्प में दो-दो हजार रुपये की राशि तिमाही ले सकता है।

जबकि दूसरी श्रेणी मे 41 से 60 वर्ष आयु वाले लाभार्थी इस विकल्प नहीं चुनते तो उनके लिए प्रधानमंत्री श्रमिक पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना व पीएम सुरक्षा बीमा योजना का विकल्प दिया गया है, जिसमें उनके प्रीमियम का भुगतान सरकार वहन करेगी। ऐसे लाभार्थियों का प्रीमियम भरने के बाद आर्थिक मदद की बकाया राशि को समृद्धि योजना के तहत उम्र के मुताबिक हर पांच साल में 15 से 30 हजार रुपये का लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा।

हालांकि 40 से 60 साल आयु वर्ग की श्रेणी मे भी सालाना छह हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। यदि इस राशि को लेने के बजाए इस राशि को समृद्धि योजना में जमा कराता है तो उसे हर पांच साल में 36 हजार रुपये की राशि मिलेगी। सरकार इस योजना में 60 साल से अधिक आयु वालों के लिए भी ऐसी योजना का प्रारूप तैयार कर रही है।

कोरोनाकाल में दी गरीबों को मदद 

सरकार ने जहां सुभाष बराला समिति की सिफारिश को आधार मानकर कर्ज में डूबे किसानों को आर्थिक रुप से मजबूत करने के लिए बीपीएल परिवारों की तर्ज पर उन्हें भी हर महीने 500 रुपये समृद्धि योजना के तहत देने का निर्णय लिया है। वहीं कोरोनाकाल के दौरान लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से घिरे गरीब परिवारों को कामधंधे के लिए एकमुश्त पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद दी, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज जारी करके मजदूरों, रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडरों, दैनिक वेतन भोगी और दिहाड़ी मजदूरों समेत बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद दी गई।

वहीं बीपीएल परिवार के किसी सदस्य के संक्रमित होने पर हर दिन पांच हजार रुपये के हिसाब से सात दिन इलाज के लिए 35-35 हजार रुपये की सहायता राशि दी है। वहीं गरीबों के लिए मुफ्त कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि को भी इस योजना हिस्सा बनाया है।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राज्य के लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रूपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान (The state government provided a sum of Rs 6000 annually to each family )  की जाएगी। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत दी जाने वाली सालाना 6000 रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप(Social security life insurance, contingency insurance and pension benefits) में प्रदान की जाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ

18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु। 3,000 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
पात्र आयु वर्ग में कम से कम एक परिवार के सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए।
उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए, MMPSY के तहत लाभार्थी का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
निवेश के विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
इस योजना का लाभ हरियाणा के परिवारों को दिया जायेगा ।
यह योजना एक निश्चित मात्रा में वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायी को भी कवर करती है।

परिवार समृद्धि योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)

आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

योजना संबंधित कुछ और अहम जानकारी

  • योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जो की मुखिया भरेगा।
  • आवेदन पत्र सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा रहा है ।
  • आवेदन पत्र में परिवार के सदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी होगी।
  • इस योजना में परिवार के सदस्यों का बीमा भी कराया जायेगा। किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बिमा की राशि 200000 की होगी।
  • दुर्घटना बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत आएगी जिसमे लाभार्थी 12 वार्षिक देकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम ₹330 हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जायेगा।

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2022 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2022 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और इस योजना का लाभ उठाये।

First Step

सर्वप्रथम आवेदक को MMPSY की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा।

  • इस होम पेज आपको Operator Login का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी। इसके बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आगे पासवर्ड डालना होगा। और फिर Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात् आपका पोर्टल में sign in हो जायेगा। इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा। फिर आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा अगर है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो no कर दीजिये। yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी। भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा।

Second Step

  • इसके बाद आपके समाने आपकी फॅमिली की आईडी खुल जाएगी। इसके नीचे आपको हाउस नंबर ,डिस्ट्रिक्ट नंबर , ब्लॉक ,पता आदि भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना  होगा ।
  • अगर आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो उस पर क्लिक करे। इसके बाद अगर आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो आपके समंने फॅमिली आईडी फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी। फिर save के बटन पर क्लिक करे।
  • इसके बाद आपको फॅमिली मेम्बर के हिसाब से जानकरी भरनी होगी जिसके फॉर्म आपको नीचे मिलेगा। इसके बाद बैलेंस धनराशि के लिए विकल्प का चयन करे फिर सेव फॉर्म कर देना होगा।
  • फिर आपके सामने पूरा फॉर्म प्रिंट होकर आ जायेगा। आप इसका प्रिंट आउट निकल कर इसको अपलोड करे अपलोड करने के बाद file  name है यहाँ पर फाइल सेलेक्ट दे और फाइनल सबमिट कर दे। इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट निकल ले।

Source News: chopaltv

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