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Home » इतने बजे कॉल की तो खैर नहीं, बैंकों के र‍िकवरी एजेंट पर RBI सख्‍त, जान‍िए यह न‍ियम

इतने बजे कॉल की तो खैर नहीं, बैंकों के र‍िकवरी एजेंट पर RBI सख्‍त, जान‍िए यह न‍ियम

faridabadnews24By faridabadnews24August 13, 2022No Comments2 Mins Read
IMAGES SOURCE : GOOGLE

RBI Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं. आरबीआई ने इस आशय का एक नोट‍िस जरी करते हुए कहा कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFC) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (ARC) यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए.

 

 

आरबीआई ने र‍िकवरी एजेंटों को दी सलाह
आरबीआई ने कहा, ‘सलाह दी जाती है कि विनियमित यून‍िट सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें.’ इसके अलावा आरबीआई (RBI) ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है.

 

 

शाम सात बजे के बाद नहीं कर सकेंगे कॉल
आरबीआई के मुताबिक, वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते हैं. आरबीआई समय-समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है. उसने पहले भी कहा था कि विनियमित इकाइयां कर्जदारों को परेशान या प्रताड़ित न करें.

 

 

आरबीआई ने नया दिशानिर्देश जारी किया

हाल के समय में वसूली एजेंटों की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई ने नया दिशानिर्देश जारी किया है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एआरसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे l

 

NEWS SOURCE : zeenews

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