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आयकर नियमों में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं जो आयकर दाता को लाभकारी होंगे : सीए मनोज जैन

फरीदाबाद:  केंद्रीय बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया जिसमें आयकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2023 में संसद से पास होने के बाद लागू होगा। इस विषय पर बातचीत के दौरान सीए मनोज जैन ने बताया कि आयकर नियमों में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं जो आयकर दाता को लाभकारी होंगे। आम चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मिडिल क्लास नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। 7 लाख की आयकर पर टैक्स नहीं देना होगा जो नए टैक्स रिजीम को चुनेंगे नई टैक्स स्लैब में आयकर की सीमा को भी बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। विदेश में किसी भी वजह इन्वेस्टमेंट या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कोई रकम या घूमने फिरने गिफ्ट के रूप में सात लाख से ज्यादा खर्च करते हैं तो अब वह महंगा होने वाला है इसमें 20 फीसदी की दर से भी टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा। टीसीएस की रकम आरटीआई फाइल करते समय क्लेम कर सकेंगे और अगर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है या कम होती है

 

 

तो रिफंड पा सकेंगे 1 जुलाई से लागू होगी लोंग टर्म कैपिटल गेन की स्थिति में अगर नए घर में निवेश कर दिया जाए तो सेक्शन 54 के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है नए घर में निवेश आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक कर सकते हैं इसके अलावा 3 साल प्रॉपर्टी निर्माण भी कर सकते हैं इस छूट लेने के लिए 10 करोड़ की सीमा बांधी गई है। रिटर्न प्रोसेस तेज करने की दिशा में भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सरकार टैक्स पेयर को राहत देने के लिए कॉमन इनकम टैक्स फॉर्म बनाने पर काम कर रही है लीव इन कैशमेंट 25 लाख तक की रकम टैक्स फ्री बजट में कर्मचारियों को प्राइवेट कर्मचारियों को राहत देते हुए लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है इनकेसमेंट में जो रकम मिलती है उसे सैलरी का हिस्सा माना जाता है और सरकार इस पर टैक्स लगाती है।

 

 

बजट प्रस्ताव में महिलाओं के लिए नई बजट योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम होगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में 2 साल के लिए रकम जमा की जा सकती है और इस पर 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी सीनियर सिटीजन के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। बचत में वरिष्ठ बचत योजना की जमा राशि सीमा को दोगुना कर 30 लाख करने और मासिक आय खाता योजना को 9 लाख करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने मासिक आय खाता योजना के तहत ही अधिकतम जमा की सीमा दोगुना कर 9 लाख किए जाने की घोषणा की फिलहाल योजना के तहत अधिकतम साढ़े चार लाख का निवेश किया जा सकता है अब पैन कार्ड केवाईसी के लिए पहचान के रूप में मान्य होगा एवं तीन करोड़ तक के एमएसएमई को ऑडिट की जरूरत नहीं होगी।

 

 

स्टार्टअप की इनकम टैक्स छूट को 2024 तक बढ़ा दिया गया है एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 15 सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लिखित समझौते के अनुसार समय के भीतर भुगतान करना अनुवाद करती है जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है यदि ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है तो धारा 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश देती है। इस पर इनकम टैक्स की धारा 43 बी की प्रस्तावित संशोधन केवल भुगतान के आधार पर कटौती के रूप में भुगतान की अनुमति देगा।

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