सीएम ने दी जानकारी, हरियाणा में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में क्या क्या हो सकेगी गतिविधियां

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन-3.0 अवधि के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग सरकार का सहयोग करेंगे और ऐसी उनको हरियाणा की जनता से उम्मीद भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताई गई दो गज दूरी बनाए रखने के बारे में ध्यान रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन-3.0 के दौरान ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन तीन क्षेत्रों में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से व केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन में हरियाणा परिवहन की बसों को सवारियों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मॉल, सिनेमा घर, जिम, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। बाकी सब बाजार व दुकानें खोली जाएंगी और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी।

ऑरेंज जोन में केवल बसों को चलाने की अनुमति नहीं होगी बाकि ग्रीन जोन वाली सभी गतिविधियां संचालित होंगी। रेड जोन में नाई, स्पा-सैलून, ऑटो, टैक्सी इत्यादि के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। आवागमन की गतिविधयां प्रतिबंधित रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की ही अनुमति होगी।

उन्होंने कहा कि सभी जोन में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे व 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, सांय 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक भी किसी को भी ज़रूरी काम के अलावाघरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

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