
फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के थाने, चौकी और बूथों पर अब मुफ्त में विज्ञापन के होर्डिंग नहीं लगा सकेंगे। नगर निगम आयुक्त ने पुलिस आयुक्त को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि यह हरियाणा नगर निगम अधिनियम के विरुद्ध है। पुलिस चौकियों पर कई अस्पताल और अन्य कंपनी के विज्ञापन के बोर्ड लगे हैं। अगर पुलिस ने इन्हें स्वयं नहीं हटाया तो नगर निगम पुलिस थानों-बूथों पर लगे अवैध विज्ञापनों को हटवाएगा। अधिकांश थानों पर निजी कंपनियों के अवैध रूप से विज्ञापन लगे हुए हैं। इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम अवैध विज्ञापन बोर्ड को हटाएगा।
नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन लगाने से पहले निगम से मंजूरी और फीस देना जरूरी है। नियमों को दर किनार कर पुलिस थानों पर मनमानी तरीके से अवैध विज्ञापन लगे हुए हैं। इसे देखते हुए नगर निगम ने इन्हें हटाने का निर्णय लिया है। जिले में करीब 32 थाने और 31 पुलिस बूथ हैं। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता ओपी कर्दम ने बताया कि पुलिस स्टेशनों पर मनमर्जी से विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते। कई कंपनियों ने बिना निगम के मंजूरी से पुलिस थानों के गेट समेत अन्य जगहों पर विज्ञापन लगाया हुआ है। इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि निगम क्षेत्र में विज्ञापन लगाने से पहले मंजूरी लेना जरूरी है। कार्यकारी अभियंता ने बताया कि जल्द ही ऐसे विज्ञापनों को हटवाया जाएगा।
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