
फरीदाबाद: दो दिन के अवकाश के बाद नगर निगम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के मद्देनजर सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। ग्रेप लागू होने के तीसरे दिन मंगलवार को नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा की प्रभारी डॉ. प्रभजौतकौर ने टीम प्रमुखों के साथ बैठक करते हुए आदेश दिए कि प्रतिदिन छह स्वीपिंग मशीन करीब 40 किलोमीटर सड़कों की सफाई करेगी। वार्ड स्तर पर गठित की गई टीमों के कार्यो की प्रतिदिन समीक्षा होगी। निगम की स्वास्थ्य शाखा की प्रभारी ने इंजीनियरिंग शाखा के वार्ड स्तरीय अधिकारियों से सड़कों पर पानी छिड़काव की व्यवस्था और स्मॉगगन चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर सुबह से पानी का छिड़काव होगा। ताकि उड़ती धूल को दबाया जा सके। सड़कों के किनारे पेड़-पौधों पर छिड़काव होगा। सड़कों के किनारे जमी मिट्टी को हटाया जाएगा। कबाड़ जलाने वाले के चालान किए जाएंगे। कूड़ा फैलाने वालों पर सख्ती होगी। ग्रैप के मद्देनजर नगर निगम ने 60 पानी के टैंकरों के लिए निविदाएं तैयार की हैं। फिलहाल आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम के 20 टैंकर काम करेंगे। जिन सड़कों पर धूल अधिक उड़ती है, वहां टैंकर तैनात रहेंगे। ये सभी टैंकर लाल रंग के होंगे
सफाई निरीक्षक से लेकर कार्यकारी अभियंता तक करेंगे चालान
मुख्य अभियंता बीरेंद्र कर्दम ने आदेश दिया है कि सफाई निरीक्षक से लेकर कार्यकारी अभियंता तक सभी चालान करेंगे। कूड़ा या कबाड़ जलाने वालों के चालान प्रतिदिन करने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। खुले में पड़ी हुई निर्माण सामग्री को ढकवाने के लिए काम करें। ऐसे दुकानदारों व भवन निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
औद्यागिक इलाकों में किया गया निरीक्षण
प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमों ने मंगलवार को औद्योगिक इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने औद्यागिक संगठनों से सहयोग की अपील की। ग्रैप लागू होने के बाद हरियाणा सरकार ने डीजल जनरेटर को बैन करने का फैसला किया है। फरीदाबाद समेत प्रदेश के 14 जिलों में ग्रैप लागू है। हालांकि, यह पाबंदी वायु प्रदूषण के बढ़ने पर लागू होगी। डीजल जनरेटर को लेकर कुछ आपात सेवाओं के लिए 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। इसलिए इन फरीदबााद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पलवल, भिवानी, झज्जर, करनाल, जींद, चरखीदादरी, मेवात, रोहतक, पानीपत, सोनीपत जिले में बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के आदेश दिए हैं।
सभी निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना आवश्यक
प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना आवश्यक है। ऐसे आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदूषण के मददेनजर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों की संयुक्त टीमें गठित की गई है। परिणामत: अभी प्रदूषण नियंत्रण में हैं। अगर वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो नियमों को लागू करने में सख्ती की जाएगी।
NEWS SOURCE : livehindustan
