नियम न मानने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, आज से कुत्तों का रजिस्ट्रेशन महंगा
गाजियाबाद: एक अप्रैल से पालतू कुत्तों को पंजीकरण शुल्क बढ़ गया है। सोमवार से पालतू कुत्ते का पंजीयन कराने के लिए 200 रुपये की बजाय लोगों को एक हजार रुपये देने होंगे। कुत्ता पालने के लिए बनाई गई नई नीति के नियमों का पालन न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
कितना है कुत्तों का पंजीकरण शुल्क?
इसके अलावा निगम ने कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री व प्रजनन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया है। निगम के उप-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार सिंह ने बताया कि नई नीति में कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 200 से बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। वहीं हर साल किए जाने वाले नवीनीकरण शुल्क को भी 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
कितनी है पालतू कुत्तों की संख्या?
मालूम हो कि निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों की संख्या करीब 20 हजार से ज्यादा होने का अनुमान है। मगर अभी तक निगम में सिर्फ छह हजार कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है। बिना पंजीकरण के कुत्ता पालने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पालने व प्रजनन पर भी 10 हजार रुपये ही जुर्माना लगेगा, जो लोग प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पहले से पाल रहे हैं उन्हें उन कुत्तों की अनिवार्य रूप से नसबंदी करानी होगी। नसबंदी कराने के बाद प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से निगम कार्यालय में जमा कराना होगा।
कुत्तों की इन नस्लों पर प्रतिबंध
निगम अधिकारियों की माने तो कुत्तों की पिटबुल, टेरियर, राटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडाग, बोएरबोएल, कांगल, मध्य एशियाइ शेफर्ड डाग, दक्षिण रूसी शेफर्ड, कोकेशियान शेफर्ड डाग, सप्लीनिनैक, जापानी टोसा, मास्टिफ्स आदि कुल 23 नस्ल पर प्रतिबंध है।
NEWS SOURCE : jagran