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Home » Haryana News: हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें, 60 साल से अधिक उम्र के राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू

Haryana News: हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें, 60 साल से अधिक उम्र के राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू

faridabadnews24By faridabadnews24April 7, 2024No Comments2 Mins Read
IMAGES SOURCE : GOOGLE

हरियाणा में 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस खत्म हो गए हैं। मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर 31 मार्च तक स्टे लगाया हुआ था। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस पहली अप्रैल से स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। वहीं, प्रभावित राशन डिपो संचालकों की नजर अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है।

60 साल से अधिक के राशन डिपो धारकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू

प्रदेश में कुल 9500 राशन डिपो हैं, जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राशन दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने डिपोधारकों के लिए नई पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले डिपोधारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। न ही इन डिपोधारकों को अप्रैल से किसी भी प्रकार का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इन डिपो को नजदीकी डिपो होल्डरों के साथ अस्थायी रूप से अटैच किया जाएगा, जहां गरीब परिवार राशन ले सकते हैं।

नए नियमों को डिपो होल्डर एसोसिएशन ने दी चुनौती

नए नियम को कैथल डिपो होल्डर एसोसिएशन ने चुनौती दी हुई है। मामले में हाल ही में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते हुए दावा किया कि फैसला उनके पक्ष में आया है। इस पर संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क साधा तो उसने भी इस सूचना को सही बताया। लेकिन विभाग को हाई कोर्ट से अभी तक इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। विभाग को हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

NEWS SOURCE : jagran

faridabadnews faridabadnews24 Haryana News: Eyes fixed on High Court's decision licenses of ration depot operators above 60 years of age will not be renewed.
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