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दोषी को 20 साल कैद, पानी फिर चाय पिलाकर 13 साल की नाबालिग लड़की से कई बार रेप

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13 साल की लड़की किशोरी को पैसों का लालच देकर रेप करने के दोषी को कोर्ट ने बीस साल के कठोर करावास की सजा सुनाई। दोषी ने पहले पानी फिर चार पिलाकर रेप किया था। दोषी को पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर कुल बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही साथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को प्रतिकर के रूप में सरकार से पांच लाख दिलवाए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, मामला ऋषिकेश थाना क्षेत्र का है। 13 वर्षीय किशोरी के पिता ने तीन नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया।

आरोप था कि उनकी बेटी को भंवर पाल सिंह पुत्र जयंती प्रसाद निवासी सर्वहारानगर कालेकी ढाल ऋषिकेश ने पैसों का लालच देकर अपने घर बुलाया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में कहा कि उसकी बड़ी बहन की बेटी हुई थी। वह नीम के पत्ते लेने भंवर पाल के घर के पास गई। भंवर पाल उसे अपने घर लेकर गया और वहां पीने का पानी दिया। इसके बाद पीड़िता बेहोश हुई तो भंवर पाल ने उसके साथ रेप किया।

यही नहीं, वह उसके पास एक हजार रुपये रखकर चला गया। पीड़िता होश में आई और घर चली गई। इसके कुछ दिन बाद भंवर पाल ने उसे दोबारा घर बुलाया। इस दौरान चाय पिलाई। पीड़िता के बेहोश होने पर दोबारा दुष्कर्म किया। इसके कुछ दिन बाद तीसरी बार बुलाया तो घटनाक्रम खुल गया।पुलिस ने भंवर पाल को चार नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने इस मामले में एक अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा, जिस पर सोमवार को फैसला सुनाया गया। ट्रायल के दौरान ऋषिकेश कोतवाली के कोर्ट पैरोकार जसबीर सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई।

NEWS SOURCE : livehindustan

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