
नोएडा: सेक्टर 40 के समीप एक बाइक पर पीछे बैठे पुलिसकर्मी द्वारा हेलमेट नहीं लगने पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन का 18 हजार रुपये का चालान किया है। सोशल मीडिया एक से मिली शिकायत के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं लगाने, वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होने, वाहन बीमा और प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर यह कार्रवाई की है।वहीं एलिवेटेड रोड के नीचे एक बुलेट पर चार लोगों के सवार होने की फोटो नोएडा ट्रैफिक पुलिस को एक्स के माध्यम से मिली है। ट्रैफिक पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शराब पीकर वाहन चलाने पर 36 का चालान
सड़क हादसे में कमी के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को रात नौ बजे से साढ़े 10 बजे तक ट्रैफिक पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। करीब डेढ़ घंटे तक 12 स्थानों पर की गई चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 36 वाहनों का चालान किया गया। वहीं 17 वाहन सीज किए गए हैं।
डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि जीआइपी मॉल, गार्डन गलेरिया, सेक्टर-15 ए गोल चक्कर, सेक्टर-37 चौक, सेक्टर-62 मॉडल टाउन, सेक्टर-79 चौक, महर्षि आश्रम चौक, सेक्टर-104 हाजीपुर चौक-स्काई मार्क माल, गौर सिटी माल-इटेहडा गोल चक्कर, सूरजपुर चौक, परी चौक, कस्बा दादरी, जेवर टोल प्लाजा के पास अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। मौके पर यातायात निरीक्षक (टीआइ) के साथ यातायात उप निरीक्षक (टीएसआइ), हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल मौजूद रहे।
17 वाहनों को किया गया सीज
सभी टीआइ ने बाडी वार्न कैमरे का प्रयोग किया। अभियान के दौरान 36 वाहनों का चालान और 17 वाहनों को सीज किया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के 30 मिलीग्राम से ज्यादा से शराब का सेवन कर वाहन चला रहे चालकों का चालान किया गया। वाहन पर उनके साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति को वाहन चलाकर शराब पीने वाले चालक को साथ ले जाकर उसके घर तक सही सलामत छोड़ने के लिए निर्देशित किया। ऐसे चालक जिनके साथ दूसरा चालक नहीं था और वाहन के सभी जरूरी कागजात भी नहीं थे। उनके वाहन को सीज कर दिया गया है। ऐसे वाहनों को सीज वाहन को सेक्टर-62 स्थित खाने भेजा गया है।
मोटर वाहन अधिनियम-2019 की धारा 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यह एक आपराधिक कृत्य है। पकड़े जाने पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार यही शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को 2 साल तक की जेल और 15,000 तक का चालान भरना पड़ सकता है।
NEWS SOURCE : jagran
